उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने lockdown 4 .0 के नयी गाइडलाइन्स जारी कर दी है। जो 31 मई तक प्रभावी रहेगी.
जानते है कौन कौन से नियम हम सबको मानाने हैं
. रेड और कन्टेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकाने खुलेंगी साथ ही फैक्ट्रीज भी खुल सकेगी
. मिठाई की दुकाने खुलेंगी लेकिन आप सिर्फ पैक करा के ले जा सकते हैं वहां बैठ के खा नहीं सकते
. गावों की सभी दुकाने खुलेंगी
. कारों में या चार पहिया गाड़ियों में ड्राइवर के दो लोग बैठ सकते हैं
. निजी वाहन चलेंगे
. बाइक पर एक आदमी बैठ सकता है लेकिन उसके साथ एक लेडीज को बैठने की अनुमति है। दोनों आदमी नहीं बैठ सकते
. ऑटो टेम्पो में, इ रिक्शा में ड्राइवर के साथ दो लोग ही बैठ सकते हैं
. बारात घर खुलेंगे लेकिन सिर्फ २० लोगों से जायदा नही इकठे हो सकते
. प्रिंटिंग प्रेस और ड्राई क्लीनर्स की दुकाने खुलेंगी।
. सभी राजनीतिक और धार्मिक स्थल और कार्यक्रम बंद रहेंगे
. स्कूल, कॉलेज, जिम, मॉल , सिनेमा हाल, बार , मनोरंजन से जुड़े हॉल , थिएटर आदि बंद रहेंगे
. अभी फ़िलहाल दूसरे दूसरे राज्यों से बसें नहीं आएंगी , उसके लिए नए ऑर्डर्स आएंगे।